Tuesday, March 11, 2025

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहित महिला ने दी जान, परिजनों की शिकायत पर आरोपी पति सहित सास-ससुर,नंदोई गिरफ्तार

रिपोर्ट तरुण सराफ 
हरदा पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एस डी.ओ.पी टिमरनी के निर्देशन में थाना रहटगांव जिला हरदा गठित टीम व्दारा अपराध क्रमाक 74/25 धारा 80(2), 3(5) बीएनएस (दहेज मृत्यु) के आरोपीयो 1. पति विष्णु तवर पिता महेश तवर उम्र 32 साल 2. सास धापूबाई उर्फ मिश्री तंवर पति महेश तवर उम 50 साल 3. ससुर महेश तवर पिता रामकिशन तवर उम्र 59 साल सभी निवासी रहटगांव 4 नदोई राजेश तवर पिता मागीलाल तवर उम्र 38 साल निवासी पिपलानी थाना किल्लोद जिला खडवा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
*घटना का विवरण*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 06/03/25 को शासकीय अस्पताल रहटगाँव सूचना प्राप्त हुई कि निशा तवर पति विष्णु तवर उम्र 30 साल निवासी ग्राम रहटगाँव द्वारा कोई जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया हे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल रहटगाँव लेकर आये थे जिसकी मृत्यु हो गई है जिसकी सूचना प्राप्त होने पर रहटगाँव थाना प्रभारी उप निरी. मानवेन्द्र सिंह भदौरिया व कार्यवाहक उप निरी संतोष बामने शासकीय अस्पताल रहटगाँव पहुंचे जहाँ मौके की कार्यवाही उप निरी संतोष बामने द्वारा की जाकर देहाती मर्ग नालसी धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत ली गई जिसकी असल मर्ग कायमी थाने पर मर्ग क्र. 08/25 धारा 194 बी.एन.एस. के तहत की गई, मामला नवविवाहिता सबंधी होने से एस.डी.ओ.पी. महोदय टिमरनी आकांक्षा तलया को सूचना से अवगत कराया जिनके द्वारा घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनो के कथन लिये कथनो में मृतिका निशा तवर पति विष्णु तवर उम्र 30 साल निवासी रहटगाँव का विवाह 11 माह पूर्व होना बताया एवं मृतिका के ससुराल पक्ष पति विष्णु, ससुर महेश सास मिश्रीबाई व नंदोई राजेश द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करना जिससे परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर निशा तवर की मृत्यु होना बताया परिजनों के कथन के आधार पर पृथम दृष्ट्या मामला अपराध धारा 80(2),3(5) बीएनएस (304बी) आई.पी. सी देहेज मृत्यु का पाया जाने से मर्ग जाँच पर से असल अपराध क्र. 74/25 धारा 80(2).3(5) बीएनएस का आरोपीयो 1. पति विष्णु तवर पिता महेश तवर उम्र 32 साल 2. सास धापूबाई उर्फ मिश्री तवर पति महेश तवर उम्र 50 साल 3. ससुर महेश तवर पिता रामकिशन तवर उम्र 59 साल सभी निवासी रहटगाय 4. नंदोई राजेश तवर पिता मांगीलाल तवर उम्र 38 साल निवासी पिपलानी किल्लोद खड़या के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया मामला गभीर व नवविवाहिता का होने से मामाले की विवेचना एस डी ओ पी. आकांक्षा तलया द्वारा की गई जो आज दिनांक को थाना रहटगांव की गठित टीम एस.डी.ओ.पी के निर्देशन में आरोपीगण 1. पति विष्णु तंवर पिता महेश तंवर उम्र 32 साल निवासी रहटगांव 2. सास धापूबाई उर्फ मिश्री तंवर पति महेश तंवर उम्र 50 साल निवासी ग्राम रहटगांव 3. ससुर महेश तंवर पिता रामकिशन तंवर उम्र 59 साल निवासी रहटगांव, सभी निवासी रहटगांव 4. नंदोई राजेश पिता मांगीलाल तंवर उम्र 38 साल निवासी ग्राम पिपलानी किल्लोद खडवा को तलाश पतारसी कर अभिरक्षा में लेकर थाना लाये व जिनकी गिरफ्तारी एस डी ओ.पी द्वारा की जाकर न्यायालय टिमरनी पेश किया गया।

*मुख्य भूमिका* - एस.डी.ओ.पी. आकांक्षा तलया, थाना प्रभारी उप निरी मानवेन्द्र सिह भदौरिया, कार्य उप निरी संतोष बामने, स.उ.नि अभय मवासे, 291 अजुर्न,, आर. 348 ब्रजेश महिला आर. 383 ललि

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