Wednesday, May 7, 2025

रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हॉर्न पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

रिपोर्ट तरुण सराफ 
हरदा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2)(3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार हरदा जिले के अंतर्गत सभी उत्सव व आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
कलेक्टर ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी इलाकों में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेेत्र के लिये प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 डेसीबल तथा रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के समय 70 डेसीबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। इसी प्रकार व्यवसायिक क्षेत्र के लिये प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक 65 डेसीबल व रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 55 डेसीबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। इसी तरह आवासीय क्षेत्र के लिये प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसीबल व रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 45 डेसीबल तीव्रता निर्धारित की गई है। इसके अलावा घोषित किये गये साइलेंस जोन के लिये प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 डेसीबल व रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 40 डेेसीबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है।

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